Sarkari Jameen Ka Patta UP – उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व परिषद विभाग अब पूरी तरह डिजिटल हो चूका हैं. इस पोस्ट में आपको राजस्व परिषद के ऑफिसियल वेबसाइट से सरकारी जमीन का पट्टा जिसे हैसीयत प्रमाण पत्र भी कहा जाता हैं. इसे ऑनलाइन कैसे बनवाते हैं. इसकी पूरी प्रक्रिया इस पोस्ट में दी गई हैं. इसे अंत तक पढ़े यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं. क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को यह पता नहीं हैं. की वह उत्तर प्रदेश सरकारी जमीन का पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें. और वह इस योजना का लाभ जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने के लिए राजस्व परिषद ने प्रक्रिया शुरू कर दी हैं. पट्टा लेने के लिए आपको कुछ सरकार द्वारा बनाए गए नियम मापदंड को पूरा करना पड़ता हैं. जैसे आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. आपके पूर्वज वहां पर कई पीढ़ियों से रह हैं हो. जो आवेदक सरकार द्वारा बनाए गए नियम मापदंड को पूरा करते हैं. उनको राजस्व परिषद द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र दिया जा रहा हैं. आप पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे भी कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन कैसे बनाएं?
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की अधिकारिक वेबसाइट से उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन के पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं. नीचे आपको इसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं.
Step 01 – उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन के पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ऑफिसियल वेबसाइट https://upbhulekh.gov.in/ को ओपन करना होगा.
Step 02 – होम पेज पर आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई देती हैं. आपको वेबसाइट के होम पेज के सबसे नीचे वाले सेक्शन में जाना हैं. यहाँ महत्वपूर्ण लिंक की लिस्ट दिखाई देगी. “प्रमाण पत्रों का सत्यापन” लिंक select करें.
Step 03 – अब एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती हैं. यहाँ पर आपको “आय /जाती /निवास प्रमाण पत्र” के आप्शन को सेल्क्ट करें.
Step 04 – अब एक और नई वेबसाइट e – Sathi खुल जाती हैं. यहाँ पर आपको पहले अपना पंजीकरण करना पड़ेगा. यदि पहले ही पंजीकरण कर चुके हैं तब लॉग इन करें.
Step 05 – e – Sathi वेबसाइट पर आपने पंजीयन नहीं किया हैं. तब पहले इस वेबसाइट पर पंजीकरण करना पड़ेगा. “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” को सेलेक्ट करें. अब आपके सामने पंजियन करने के लिए एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाता हैं. इसको सही से भरकर फिर कैप्चा को दर्ज कर. “सुरक्षित करें” पर क्लिक करें. अब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाता हैं.
Step 06 – अब आपको लॉग इन करना हैं. “पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगइन” के सेक्शन में दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड को भरकर “Submit” बटन पर क्लिक करें. आपने पंजीयन के समय जो मोबाइल नम्बर दर्ज किया हैं. उस नम्बर पर एक ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को दर्ज करके आप वेबसाइट पर लॉग इन हो जाते हैं.
Step 07 – यहाँ पर आपको “हैसियत प्रमाण पत्र” का आप्शन दिखाई देगा. उसको सेलेक्ट करें. अब एक पेज ओपन होता हैं. यहाँ पर आपको कुछ जानकारियां दर्ज करने के लिए कहा जाता हैं. उसे सही से दर्ज करें. और “submit” पर क्लिक करें.
Step 08 – अब आपको सर्विस शुल्क का पेमेंट करना हैं. इसे आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं. पेमेंट करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें. अब आपको एक आवेदन कम्प्लीट होने की रसीद मिलेगी. इसको प्रिंट करा लें.
Step 09 – आपके आवेदन करने के बाद राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश आपको आवेदन की जाँच करेगा. यदि आवेदन में कोई कमी हैं तो आपको कार्यालय में जाकर उसे पूर्ण कर सकते हैं. और अपने आवेदन की स्थिति को घर बैठे ही चेक कर सकते हैं. इसके लिए इस वेबसाइट पर यह सेवा उपलब्ध हैं. आप अपने आवेदन संख्या को दर्ज करके आवेदन की स्थति की जाँच कर सकते हैं.
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उत्तर प्रदेश सरकारी जमीन का पट्टा (FAQ)
प्रश्न 01 – पट्टा कितने प्रकार का होता हैं?
- आवास का पट्टा
- कृषि का पट्टा
- वृक्षारोपण का पट्टा
- कुम्हारी कला का पट्टा
- मत्स्य पालन का पट्टा
प्रश्न 02 – क्या पट्टाधारक सम्पति का मालिक हो जाता हैं?
नहीं पट्टाधारक पट्टे वाली सम्पति का मालिक नहीं होता हैं. वह सिर्फ कुछ शर्त के अनुसार किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार उसे एक निर्धारित समय के लिए सम्पति को इस्तेमाल करने की अनुमति देती हैं. पट्टाधारक पट्टे वाली सम्पति को खरीद बेच नहीं कर सकता हैं.